Break the Chain: महाराष्ट्र में 1 जून तक कड़क लॉकडाउन; 'ब्रेक द चेन' की नयी नियमावली | Batmi Express

Break the Chain: राज्य मंत्रिमंडल ने सभी के सहमति से 1 जून तक राज्य में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है।

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Break the Chain: महाराष्ट्र में 1 जून तक कड़क लॉकडाउन

Break the Chain: राज्य मंत्रिमंडल ने सभी के सहमति से 1 जून तक राज्य में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है।  राज्य कोरोना नियंत्रण सहित आने वाली तीसरी लहर का सामना करने के लिए स्वास्थ्य प्रणाली ने सक्षम करने के लिए समय देने का निर्णय लिय। यह जानकारी स्पस्ट रूपसे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे देंगे ऐसा बताया गया है। इसी के अनुरूप राज्य सरकार ने राज्य में 1 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है और इस सबंधी एक नई नियामवली जारी की गयी है।  

ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण 1 जून तक कड़क लॉकडाउन और सख्त प्रतिबंधों को बनाए रखने का निर्णय राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया था। राज्य सरकार ने राज्य में 1 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है और इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया गया है। 

इस बीच, पिछले एक महीने में राज्य में लगाए की गए सख्त प्रतिबंधों और लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव दिखना शुरू हो गया है। अप्रैल महीने तक रोगियों की संख्या में 68,000 की  तक चली गयी थी, पर अब यह घटकर 40,000 होगयी है। साथ ही, पिछले कुछ दिनों में कोरोना मुक्त होने वाले रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। राज्य में लॉकडाउन के बाद से एक्टिव रोगियों की संख्या में गिरावट आयी है। भारत में औसत रुग्ण की तुलना में महाराष्ट्र में कोरोना की घटनाओं में कमी आई है।

राज्य में मरीजों की संख्या घट रही है। राज्य के कुछ जिलों में अभी भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए कैबिनेट की बैठक में लॉकडाउन को कुछ दिनों के लिए  बढ़ाने की मांग की गयी थी।

ब्रेक द चैन नयी नियमावली :

  1. विदेशी देशों से महाराष्ट्र आने वालों के लिए 48 घंटे पहले RTPCR रिपोर्ट अनिवार्य है
  2. महाराष्ट्र से घोषित संवेदनशील राज्यों की RTPCR रिपोर्ट बाध्यकारी होगी
  3. एअरपोर्ट और बंदरगाह पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए स्थानीय मेट्रो और मेट्रो में यात्रियों की अनुमति 
  4. दूध संग्रह, परिवहन और प्रक्रिया की अनुमति दी जाएगी
  5. यदि बाजार में भीड़ है, तो स्थानीय आपदा प्रबंधन को इसे बंद करने का निर्णय लेना चाहिए
  6. माल ढुलाई ट्रक में केवल एक चालक और एक क्लीनर की पहुंच
  7. आरटीपीसीआर रिपोर्ट विदेशी वाहकों के लिए नकारात्मक होनी चाहिए। यह 7 दिनों के लिए वैध होगी।


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