Ahmednagar Lockdown Guideline
Ahmednagar Lockdown Guideline: कोरोना मरीजों की संख्या में कमी होने लगी है, फिर भी जिले में अधिकाधिक प्रतिबन्ध कायम रखे गए हैं. सुबह 7 से 11 के समय में केवल अत्यावश्यक सेवा जैसे किराणा, सब्जीभाजी, कृषि संबंधित दुकाने खोलने की अनुमति दी गई है. इस बारे में कल शाम जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले ने आदेश जारी किये हैं.
कोरोना संक्रमण को नियंत्रण में लाने के लिए जिला में कठोर प्रतिबन्ध लगाए गए थे. अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत आने वाली दुकानें जैसे किराणा, सब्जीभाजी जिले में अधिकतर भागों में बंद की गई थी. नगर शहर में भी किराणा, सब्जीभाजी दुकाने बंद थी.
आखिर कोरोना मरीजों की संख्या नियंत्रण में आने लगी है. इस कारण प्रशासन ने अब धीरे-धीरे प्रतिबंध शिथिल करने का निर्णय लिया है. इसे लेकर जिलाधिकारी डॉ.राजेंद्र भोसले ने आदेश जारी किये हैं.
जिसके अनुसार सुबह सात से ग्यारह के दौरान अत्यावश्यक सेवा की दुकाने खोली जा सकती हैं.
सुबह 7 से 11 के समय में इन्हें अनुमति :
- - किराणा दुकाने
- - दूध व दूध से बने पदार्थ बिक्री
- - सब्जीभाजी व फल बिक्री (केवल व्दार वितरण)
- - कृषि उत्पन्न बाजार समिति व उपबाजार समिति
- - अंडे, मटन, चिकन, मत्स्य बिक्री
- - कृषि संबंधित सभी सेवा / दुकाने
- - पेट्रोल पंप पर निजी वाहनों के लिए पेट्रोल / डीजल / सीएनजी / एलपीजी गैस बिक्री
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