चंद्रपुर: सार्वजनिक स्थानों पर थूकते हैं, तो आपको 1200 रुपये देने होंगे! उच्च न्यायालय का सख्त नोटिस | Batmi Express

चंद्रपुर: उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर 200 रुपये के बजाय 1,200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

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चंद्रपुर: सार्वजनिक स्थानों पर थूकते हैं, तो आपको 1200 रुपये देने होंगे

चंद्रपुर: वर्तमान में, कोरोना संकट में सार्वजनिक रूप से थूकने की आदत  खतरनाक हो सकती है। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर 200 रुपये के बजाय 1,200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह आदेश चंद्रपुर सिटी नगर निगम द्वारा लागू किया जाएगा। इसके अलावा बिना मास्क के चलने वाले नागरिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिला निगम प्रशासन ने चेतावनी दी है।

सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद, कई लोग सार्वजनिक स्थानों पर थुंकते है। कुछ नागरिक बिना मास्क के घूमते हैं। कोरोना का संकट अभी जारी है। ऐसे मामलों में, सड़क पर या सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से हवा में बीमारी फैलने की आशंका है। यदि आप सड़क पर या सार्वजनिक रूप से थूकते हैं, तो कोरोना वायरस के हवा में फैलने की आशंका है।

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कोरोना का प्रसार को रोकने के लिए नियमों में सोशल डिन्स्टन्सिंग, साबुन से बार-बार हाथ धोना और मास्क का उपयोग करना अनिवार्य है। मास्क पह्नेनसे कोरोना वायरस का प्रसार नियंत्रित रहेगा। नागरिकोंको सार्वजनिक स्थानों पर थूकने की आदत अंकुश लगाने के लिए और मास्क लगाने की आदत डालें। अब चंद्रपुर नगर निगम ने सख्त कदम उठाने जा रहा है।

सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों लिए कानूनी प्रावधानों के अनुसार अदालत ने 7 अप्रैल 2021 को महज 200 रुपये के बदले 1,200 रुपये का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है। राहत और पुनर्वास विभाग के 27 मार्च, 2021 के आदेश के अनुसार, थूकने और बिना मास्क के लिए सख्त जुर्माना लगाया जाएगा।

नगरपालिका प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे कोरोना वायरस संक्रमण से खुद को बचाएं और ध्यान रखें कि दूसरों को संक्रमित न करें।

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