Lockdown: पश्चिम बंगाल में 30 मई तक बढ़ा लॉकडाउन
यहां जानिए लॉकडाउन अवधि के दौरान क्या अनुमति है और क्या नहीं:
- सभी स्कूल, कॉलेज और आंगनबाडी केंद्र बंद रहेंगे.
- सभी सरकारी और निजी कार्यालय और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
- आवश्यक आपातकालीन सेवाओं को कार्य करने की अनुमति दी जाएगी।
- शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, रेस्तरां, सैलून, जिम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।
- खुदरा दुकानें केवल सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक खुली रहेंगी।
- मिठाई और मांस की दुकानों को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहने की अनुमति।
- मेडिकल दुकानें और ऑप्टिकल दुकानें हमेशा की तरह खुली रहेंगी।
- आपातकालीन आवश्यक सेवा कर्मियों को छोड़कर मेट्रो सेवाएं बंद, लोकल ट्रेनें और बसें बंद रहेंगी।
- निजी कारों, टैक्सियों को आपातकालीन आवश्यक सेवाओं से छूट दी गई है।
- चिकित्सा और खाद्य सेवाओं को छोड़कर माल वाहक निलंबित रहेगा।
- सभी राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक सभा निषिद्ध
- खाद्य और चिकित्सा आपूर्ति और चिकित्सा पैकेजिंग सेवाओं को छोड़कर सभी उद्योग और विनिर्माण इकाइयाँ बंद रहेंगी।
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