राज्य में दुकान खोलने के लिए लागू हुआ नया नियम, 1 मई तक लागू रहेगा यह आदेश | Batmi Express

राज्य में दुकान खोलने के लिए लागू हुआ नया नियम, 1 मई तक लागू रहेगा यह आदेश | Batmi Express

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राज्य में दुकान खोलने के लिए लागू हुआ नया नियम

मुंबई: राज्य में कोरोना की बढ़ती संख्या को देखते हुए, संक्रमण को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को कड़ा किया जा रहा है। नवीनतम अपडेट के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार ने मौजूदा प्रतिबंध दिशानिर्देशों में कुछ बदलाव किए हैं। नए आदेश के अनुसार, किराने की दुकान, डेयरी और मछली बाजार सुबह 7 से 11 बजे तक खुले रहेंगे।

सभी किराना, सब्जी की दुकानें, फलों की दुकानें, डेयरी, बेकरी, सभी खाद्य दुकानें (चिकन, मांस, मुर्गी पालन, मछली सहित), कृषि उत्पादों से संबंधित दुकानें, पालतू पशु खाद्य दुकानें, आने वाले मानसून से संबंधित दुकानें भी रोजाना सुबह 7 बजे से खुली रहती हैं सुबह 11 बजे  तक जारी रहेगा।

दुकानदारों को करनी होगी होम डिलीवरी -  हालांकि, इन दुकानों पर सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक डोम डिलीवरी की जा सकती है। स्थानीय प्रशासन उनकी परिस्थितियों के आधार पर निर्णय करेगा महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 'ब्रेक द चेन' अभियान के तहत 20 अप्रैल, 2021 को 1 मई, 2021 को सुबह 8 बजे से तालाबंदी की घोषणा की है। इसी अभियान के तहत सरकार ने अब नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

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