Maharashtra Lockdown Guidelines: महाराष्ट्र में नई गाइडलाइंस की घोषणा की गई, पढ़ें पूरी गाइडलाइंस कितनी सख्त | Batmi Express

Maharashtra Lockdown Guidelines: महाराष्ट्र राज्य में मिनी लॉकडाउन होने के बावजूद भी लगातार कोरोना वायरस (कोविड -१९) के मामले का ग्राफ तेज़ी से बढ़ रह

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Maharashtra Lockdown Guidelines:
महाराष्ट्र राज्य में मिनी लॉकडाउन होने के बावजूद भी लगातार कोरोना वायरस (कोविड -१९) के मामले का ग्राफ तेज़ी से बढ़ रहा हैं। इस बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक बार फिर से सख्त नियम लागू किए गए हैं। सरकार ने बुधवार शाम को सख्त मिनी लॉकडाउन की नई गाइडलाइंस जारी की गयी हैं।

यह नए नियम  महाराष्ट्र मैं 22 अप्रैल यानी गुरुवार सुबह 8 बजे से लागू की जायेंगे। लॉकडाउन जैसे ये कड़े प्रतिबंध 1 मई तक लागू रहेंगे इस तरह की सूचना महाराष्ट्र सरकार द्वारा मिली है।

महाराष्ट्र मैं लोकल ट्रेन का मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है साथ जिस व्यक्ति को मेडिकल इमरजेंसी है उस व्यक्ति के साथ जो मौजूद रहेगा उसे भी परमिट किया जाएगा। और इस तरह लोकल ट्रेनों मैं, मोनो और मेट्रो मैं इसका इस्तेमाल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी के स्टाफ के साथ-साथ डॉक्टर और जरूरी सेवाओ से जुड़े सभी लोग ही कर सकते हैं।

राज्य मैं 1 जिले से दूसरे जिले में बस चलाने के लिए लोकल अथॉरिटी को जानकारी देनी होगी और जो भी यात्री एक जिले से दूसरे जिले में जाएगा तो उस पर बकायदा 14 दिनों का क्वारंटीन का स्टैम्प  भी लगाया जाएगा।

मिनी लॉकडाउन के तहत प्राइवेट बसें 50 फीसदी कैपेसिटी के साथ चलाई जा सकती हैं। इस दौरान कोई भी यात्री खड़ा होकर यात्रा नहीं करेगा। ये बसें 1 जिले से दूसरे जिले और एक शहर से दूसरे शहर में नहीं चलेंगी। यह प्राइवेट बसें केवल  एक ही एरिया में चलेगी। 

महाराष्ट्र मैं सभी केन्द्रो ,राज्य और लोकल सभी सरकारी दफ्तर 15 फीसदी कैपेसिटी से चलाए जाएंगे अगर मंत्रालय या फिर केंद्रीय सरकारी दफ्तर में ज्यादा फीसदी के साथ चलाना है तो उसके लिए राज्य स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सीईओ से परमिशन लेनी होगी।

महाराष्ट्र मैं शादी समारोह में सिर्फ 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं और जहां भी यह शादी समारोह चल रहा होगा वो सिर्फ 2 घंटे तक ही जारी रहेगा और इस नियम का पालन नहीं करने वाले पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

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